विद्वान अधिवक्तागण / वादकारीगण सम्बंधित न्यायालय से अग्रिम रूप से अनुरोध करने के पश्चात संबंधित न्यायालय की स्वीकृति के उपरांन्त संबंधित न्यायालय के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।
विद्वान अधिवक्तागण / वादकारीगण सम्बंधित न्यायालय से अग्रिम रूप से अनुरोध करने के पश्चात संबंधित न्यायालय की स्वीकृति के उपरांन्त संबंधित न्यायालय के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।